राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एकमुश्त रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
यह योजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे लाभार्थी घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कैसे लें और इसके लिए कौन पात्र हैं, तो इस लेख को अंत तक पूरा पढ़ें।
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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के उद्देश्य
अब हम आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन के कारण आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें संकट की स्थिति में राहत देना है।
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आकस्मिक परिस्थितियों में परिवारों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की कमी का सामना न करना पड़े। खासकर निम्न-आय वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना भी है। यह पहल सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अगर आप सोच रहे हैं कि इस योजना से कैसे जुड़ें और इसका लाभ कैसे प्राप्त करें, तो आगे के सेक्शन में हम पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगे।
National Family Benefit Scheme (Key Features of the Scheme)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS in Hindi) विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत, परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब हम आपको इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताते हैं:
1. कौन पात्र है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है। योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि वह 60 वर्ष से अधिक है, तो भी वह इस योजना में आवेदन करने के योग्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि केवल कार्यक्षम आयु वाले लोग ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2. कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
इस योजना के तहत, परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले यह राशि ₹20,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है। यह सहायता परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद दी जाती है।
3. वार्षिक आय सीमा क्या है?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹56,450 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं है। यह आय सीमा सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।
4. सहायता राशि कैसे प्रदान की जाती है?
योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के बाद पूरी होती है।
5. आवेदन प्रक्रिया:
योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसका कोई ऑफलाइन विकल्प नहीं है। आवेदन करने के लिए पात्रता और दस्तावेजों की सही जानकारी आवश्यक है।
उदाहरण:
मान लीजिए, एक ग्रामीण परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य का अचानक निधन हो जाता है। यदि परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 से कम है, तो वे इस योजना के तहत ₹30,000 की आर्थिक सहायता के पात्र हो सकते हैं। यह राशि उनके संकट के समय में बड़ी मदद साबित होती है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है।
पात्रता मानदंड
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ (National Family Benefit Scheme Benefits) उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी पात्रता मानदंड होते हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। आइए, जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन पात्र है और इसके लिए क्या शर्तें हैं।
आय सीमा और आयु:
आवेदनकर्ता की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम है या 60 वर्ष से अधिक है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। यह योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है और अब परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है।
आय सीमा:
इसके साथ ही, योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय निम्नलिखित सीमा के भीतर हो:
शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए, परिवार की आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए, यह सीमा ₹46,080 तक होनी चाहिए। |
क्या खास है:
यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है जहां मुख्य कमाने वाला सदस्य (जो परिवार का प्रमुख आय का स्रोत था) का निधन हो चुका हो। योजना के तहत परिवार को आर्थिक सहायता तभी मिलेगी जब परिवार के केवल एक ही कमाने वाले सदस्य का निधन हो और बाकी परिवार की स्थिति आर्थिक संकट में हो।
उदाहरण:
मान लीजिए एक परिवार में पिता ही कमाने वाला सदस्य था और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब यदि उस परिवार की आय ₹50,000 प्रति वर्ष है, तो यह परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है क्योंकि इसकी आय सरकारी सीमा से कम है। इस तरह से, परिवार को सहायता मिलेगी और इसका आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत आवेदन करने के दो तरीके हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन। नीचे हम दोनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकें।
1. National Family Benefit Scheme in Hindi (Online Application Process)
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ सरल स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको इस योजना के बारे में सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। आप वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- नया पंजीकरण विकल्प चुनें: वेबसाइट पर जाने के बाद, “नया पंजीकरण” “new registration” का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: अब आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपने परिवार के सदस्य, आय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने होंगे।
- आवेदन जमा करें: फॉर्म भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आपको सबमिट का बटन दबाना होगा। इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।
उदाहरण: यदि रामू के परिवार का मुखिया अब हमारे बीच नहीं है, तो वह ऑनलाइन आवेदन करके सभी दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है और आवेदन जमा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। (आप इसे यहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं)
- फॉर्म भरें: फॉर्म को सही तरीके से भरें और सभी जरूरी जानकारी दें, जैसे परिवार के सदस्य, आय और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें: फॉर्म के साथ आपको जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- फॉर्म जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें: भरे हुए आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने नजदीकी जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें।